दिल्ली आबकारी घोटाला मामले में दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने अपनी गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में अपना लिखित जवाब दाखिल किया है। केजरीवाल की ओर से वरिष्ठ वकील अमित देसाई ने अपने लिखित जवाब में सुप्रीम कोर्ट के पूर्व के फैसलों का हवाला देते हुए कहा है कि ईडी के पास गिरफ्तारी का उचित आधार नहीं है। केजरीवाल ने कहा है कि ईडी ने महज संदेह के आधार पर उनकी गिरफ्तारी की है। इसके अलावा ईडी द्वारा मनी लाऊंड्रिंग कानून के तहत गिरफ्तारी के लिए तय मानक को केजरीवाल की गिरफ्तारी के समय नहीं पूरा किया गया। मनी लाऊंड्रिंग कानून की धारा 19 के तहत गिरफ्तारी केवल धारणाओं, अनुमानों,अटकलों पर आधारित नहीं हो सकती। गिरफ्तारी के लिए ऐसी सामग्री होना जरूरी है, जिसका स्पष्ट आधार हो। ऐसे मे संदेह केआधार पर की गई उनकी गिरफ्तारी वैध नहीं है।
अपराध के निष्कर्ष तक पहुंचने के लिए कब्जे में मजबूत सबूत होनी चाहिए। तभी गिरफ्तारी की जा सकती है। दरअसल जस्टिससंजीव खन्ना की अध्यक्षता वाली बेंच ने केजरीवाल की गिरफ्तारी को चुनौती देने वाली याचिका पर फैसला सुरक्षित रखते हुए पक्षकारों को लिखित दलीलें देने का निर्देश दिया था। सुनवाई के दौरान ईडी ने कहा कि वो आज पूरक चार्जशीट दाखिल करने जा रही है जिसमें आम आदमी पार्टी और अरविंद को आरोपी बनाया जाएगा।