Thursday, November 21, 2024
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भारत सरकार हमारे सांसदों को देती है टेलीफोन को कुछ ऐसी सुविधा

हमारी भारत सरकार आम जनता के विकास के लिए बहुत सारी सुविधाएं उपलब्ध करती है। हमारी सरकार केवल आम जनता को ही नहीं बल्कि सरकारी कर्मचारियों को भी उनके बेहतर जीवन के लिए बहुत सारी सुविधाएं प्रदान करती है। जिसमें से हम संसद के लिए निर्वाचित होने के पश्चात् संसद सदस्य बहुत सी सुख-सुविधाओं के हकदार हो जाते हैं। ये सुख सुविधाएं संसद सदस्यों को इस उद्देश्य से प्रदान किए जाते हैं कि वे संसद सदस्य के रूप में अपने कार्यों को प्रभावी रूप से संपन्न कर सकें। मुख्य तौर पर संसद सदस्यों को प्रदान की गई सुख-सुविधाएं में वेतन तथा भत्ते, यात्रा सुविधा, चकित्सा सुविधाएं, आवास, टेलीफोन आदि से संबंधित सुविधाएं होती हैं। ये सभी सुख-सुविधाएं संसद सदस्य वेतन, भत्ता और पेंशन अधिनियम, 1954 तथा उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों द्वारा शासित होती हैं। आज इस लेख में हम सांसदों को मिलने वाली टेलीफोन सुविधा के विषय में चर्चा करेंगे।

सांसद की टेलीफोन सुविधा

किसी भी संसद सदस्य को अपने आवास अथवा दिल्ली या नई दिल्ली में स्थित अपने कार्यालय में टेलीफोन लगाने पर आने वाले खर्च या किराए का भुगतान नहीं करना पड़ता है। प्रत्येक सदस्य को हर साल टेलीफोन से की गई प्रथम 50,000 स्थानीय कॉलों के लिए कोई भुगतान नहीं करना पड़ता। संसदीय समिति के सभापति को दिल्ली, नई दिल्ली स्थित उनके निवास स्थान में लगाए टेलीफोन से की गई स्थानीय कॉलों के लिए सभी शुल्क के भुगतान से छूट होती है।

उपर्युक्त के अलावा भी किसी भी सदस्य को उसके प्रायिक निवास स्थान पर या उसके द्वारा चयनित किसी स्थान पर जो- (i) राज्य सभा के नाम-निर्देशित सदस्य को छोड़कर उस सभा के अन्य सदस्य के मामले में उस राज्य में स्थित हो जिसका यह प्रतिनिधित्व करता है, अथवा उस राज्य में हो जहां वह निवास करता है; (ii) लोक सभा के नाम-निर्देशित सदस्य को छोड़कर उस सभा के सदस्य के मामले में उस राज्य में स्थित स्थान पर जहां उसका निर्वाचन क्षेत्र हो,अथवा उस राज्य में हो जिसमें वह रहता हो ; (iii) नाम-निर्देशित सदस्यों के मामले मे यथास्थित, राज्य सभा के सभापति अथवा लोक सभा के अध्यक्ष के अनुमोदन से लगाए गए एक टेलीफोन के लगाने और किराए के संबंध में सदस्य को कोई व्यय नहीं देना होगा।

सदस्य को किसी वर्ष उस टेलीफोन पर किए पहले 50,000 स्थानीय कालों के संबंध में कुछ नहीं देना पड़ेगा। परन्तु सदस्य द्वारा चुना गया स्थान अथवा सभापति या अध्यक्ष द्वारा, यथास्थिति, चयनित उपलब्ध स्थान/नई दिल्ली निवास अथवा अपने प्रायिक निवास स्थान पर अथवा अपने राज्य में अपने निर्वाचन क्षेत्र के अंतर्गत उसके द्वारा चयनित किसी भी स्थान पर अथवा उस राज्य में जहां वह निवास करता हो, पर और इंटरनेट कनेक्टिविटी प्रयोजनार्थ एक अतिरिक्त टेलीफोन और 50000 नि:शुल्‍क स्थानीय कॉल प्राप्त करने का हकदार होगा। सदस्यों के ट्रंककाल बिल पहले बताए गए एक लाख पचास हजार स्‍थानीय कॉल प्रतिवर्ष की सीमा के अधीन एक समान रूप के भीतर समायोजित किए जा सकेंगे।

इसके अतिरिक्‍त, प्रत्‍येक सदस्‍य नेशनल रोमिंग सुविधा से युक्‍त एमटीएनएल नई दिल्‍ली का एक मोबाइल फोन कनेक्‍शन और एमटीएनएल/बीएसएनएस की सुविधा उपलब्‍ध नहीं होने की स्‍थिति में किसी निजी मोबाइल ऑपरेटर के मोबाइल फोन कनैक्‍शन का अपने निर्वाचन क्षेत्र में उपयोग करने का हकदार होता है। इन टेलीफोनों पर की गई कॉलों का समायोजन सदस्‍यों को उपलब्‍ध तीन टेलीफोन के लिए मौजूदा 1,50,000 स्‍थानीय कॉलों से किया जाता है। तथापि, निजी मोबाइल फोन कनैक्‍शन का पंजीकरण तथा किराए की जिम्मेदारी सदस्‍य द्वारा स्‍वयं वहन की जाती है।

आवास और टेलीफोन सुविधाएँ (संसद सदस्‍य) नियम, 1956 के नियम 4 के उपनियम (1)(3) और (5) के अंतर्गत संस्‍थापित तीन टेलीफोनों से प्रतिवर्ष की गई एक लाख पचास हजार स्‍थानीय कॉलों के अतिरिक्‍त कॉलों को आगामी वर्ष के लिए तीन टेलीफोनों पर उपलब्‍ध एक लाख पचास हजार नि:शुल्‍क कॉलों में समायोजन किया जा सकता है।

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